
प्रेस विज्ञप्ति
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
*मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में अवैध क्यों*
राजनांदगांव। जिले की पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश निर्मित 30 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक लग्जरी कार को जप्त किया है। पकड़ी गई शराब की बाजार कीमत लगभग ₹3,38,000 बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों—मनोज पिता सिवान आचार्य, निवासी बोरसि दुर्ग तथा रोशन पिता शांतिलाल साहू, निवासी धारावाहिक—को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस ने ठाकुर टोला क्षेत्र में संदिग्ध वाहन की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, जिसके दौरान कार अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद दोनों को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने कार और उनके पास मिले तीन मोबाइल फोन भी जप्त किए हैं।
छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश की शराब की तस्करी—आखिर क्यों?
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मध्यप्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मात्रा में क्यों खपाई जा रही है?
क्या एमपी की शराब सस्ती है,
या ज्यादा पॉपुलर,
या फिर छत्तीसगढ़ की सरकारी दुकानों में बिकने वाली शराब से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं?
इन सभी सवालों पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वर्तमान नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ में केवल सरकारी दुकानों में उपलब्ध शराब ही वैध मानी जाती है। अन्य राज्यों से लाई गई शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों का नेटवर्क बड़ा हो सकता है तथा इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। राजनांदगांव में पकड़ा गया यह प्रकरण हाल के दिनों में की गई करोड़ों की अवैध शराब तस्करी के मामलों में एक और बड़ा खुलासा है।
—लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव
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Devashish Tokekar
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